पटना सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया राहतभरा आदेश,
पटना : बिहार के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले पर विचार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की।
गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला
खान सर के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल सहित गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है।
सुरक्षाकर्मियों की जमानत पर भी सुनवाई
इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई और अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
