गिरिडीह : बेंगाबाद थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़खानी के मामले में शिकायत दर्ज कराने पर उसके पिता की हत्या करने वाले छह दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में तेलोंनारी गांव निवासी अजीत राम, सुभाष शर्मा, ललन राम, राजू शर्मा, संतोष शर्मा और जितेंद्र राम शामिल हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश मरांडी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने बहस की।
मामला वर्ष 2023 का है। स्कूल जा रही एक छात्रा के साथ छह आरोपियों ने छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता उपेंद्र गोस्वामी ने बेंगाबाद थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे नाराज होकर आरोपियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में करीब तीन वर्षों तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने सभी छह दोषियों को हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
