जिला उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर सरायकेला-खरसावाँ जिले में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर शाम उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने सिनी क्षेत्र के ‘शीतल छाया’ और ‘मां संध्या’ सहित 5 से 6 ढाबों और फैमिली रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण किया।
इस छापेमारी से अवैध रूप से शराब परोसने वाले होटल और ढाबा संचालकों में हड़कंप मच गया है।
जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सभी संचालकों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उत्पाद अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में किसी भी सूरत में अवैध बार का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“सार्वजनिक स्थलों या फैमिली रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब परोसना या उन्हें वहां शराब पीने की अनुमति देना कानूनन अपराध है। अवैध शराब के भंडारण, बिक्री और परिचालन पर तुरंत पूर्ण रोक लगाएं।” — उत्पाद विभाग, सरायकेला
नियम तोड़ा तो जेल, ₹50,000 जुर्माना और लाइसेंस होगा रद्द
निरीक्षण के दौरान संचालकों को उत्पाद अधिनियम 1915 के कड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो:
- उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर संचालक को गिरफ्तार किया जाएगा।
- ₹50,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस तुरंत रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
इन हाईवे और रूटों पर रहेगी विशेष नजर
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जिले को अवैध शराब से मुक्त कराने के लिए उत्पाद विभाग की टीम अब नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेगी। इसके लिए विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है:
- NH-33 और कांडरा-चांडिल मार्ग
- आदित्यपुर एवं गम्हरिया शहरी क्षेत्र
- विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ढाबे, होटल-रेस्टोरेंट और लाइन होटल।
उपायुक्त की जनता से अपील: टोल-फ्री नंबर पर दें सूचना, नाम रहेगा गुप्त
सरायकेला के उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह ने आम नागरिकों से इस मुहिम में भागीदार बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री, निर्माण या भंडारण हो रहा है, तो नागरिक तुरंत जिला उत्पाद नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।
- टोल फ्री नंबर: 1800-345-6562
- वैकल्पिक नंबर: 0657-2440123
