रांची: झारखंड सरकार ने पुराने (अपुनरीक्षित) वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने तीन अलग-अलग संकल्प जारी कर पंचम वेतनमान, छठे केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों तथा छठे वेतनमान के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस प्रस्ताव को 27 मई 2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
पंचम वेतनमान वालों का डीए 483 प्रतिशत हुआ
वित्त विभाग के अनुसार, अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुरूप की गई है। वहीं सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी हाल ही में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी फायदा
राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिनका वेतन पुनरीक्षण छठे केंद्रीय वेतनमान के आधार पर हुआ था और जिन्हें अभी तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। ऐसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
पेंशनधारियों की महंगाई राहत भी बढ़ी
सरकार के तीसरे संकल्प के तहत छठे वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) भी 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। यह लाभ भी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते का भुगतान केवल मूल वेतन पर किया जाएगा। विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य भत्तों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन के आधार पर देय होगी। सरकार के इस फैसले से पुराने वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हजारों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरों के अनुसार एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
