जमशेदपुर: जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में मानचित्र विचलन और बिना स्वीकृति निर्मित भवनों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 535 भवनों को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। यह निर्देश अरुण कुमार सिंह की जनहित याचिका (पीआईएल 7877/2025) पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दिया।
535 भवन जांच के दायरे में
याचिका में आरोप है कि बड़ी संख्या में भवन मानचित्र स्वीकृति के विपरीत बनाए गए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष 535 भवनों की सूची पेश की गई, जिनमें साकची, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, गोलमुरी, टेल्को, मानगो और बर्मामाइंस समेत कई क्षेत्रों के आवासीय व व्यावसायिक भवन शामिल हैं। दस्तावेजों में पहले जारी विचलन नोटिसों का भी उल्लेख किया गया है।
नोटिस जारी होने की संभावना
अदालत ने कहा कि जिन भवनों पर अवैध निर्माण के आरोप हैं, उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। आदेश के बाद संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए जाने की संभावना है और अगली सुनवाई में उनका पक्ष भी सुना जाएगा।
कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है
मामले को शहर में अवैध निर्माण और भवन नियमों के अनुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया माना जा रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित भवनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
