रांची : गिरिडीह के चर्चित अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ ने राजा सिंह उर्फ राजा रंजन सिंह और मोहन सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें राहत प्रदान की।
गौरतलब है कि गिरिडीह पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सभी आरोपी गिरिडीह जिले के देवरी अंचल के किसगो, गिद्धा और अमझर क्षेत्र में बिना लीज के बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर उत्खनन कर रहे थे। जांच में सामने आया था कि दिनदहाड़े भारी पोकलेन मशीनों की मदद से ब्लास्टिंग और खनन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, खनन किए गए पत्थरों को रात के समय दर्जनों हाइवा और ट्रैक्टरों के जरिए अवैध क्रशर इकाइयों तथा अन्य जिलों में भेजा जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई थी।
10 मई को गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई थी। अब हाईकोर्ट से दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
