परसूडीह दुष्कर्म केस: नाबालिग आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

परसूडीह दुष्कर्म केस: नाबालिग आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

Johar News Times
1 Min Read

जमशेदपुर, परसूडीह थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे-1 कंकन पट्टादार की अदालत ने घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी (घटना के समय उम्र 17 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है।

घटना 11 जनवरी 2024 की है, जब पीड़िता अपने भाइयों को बुलाने के लिए मैदान की ओर गई थी। इसी दौरान आरोपी वरुण दास और उसके नाबालिग साथी ने उसे घेरकर झाड़ियों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़िता ने होश में आने के बाद घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परसूडीह थाने में मामला दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान 8 गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।

मामले के दूसरे आरोपी वरुण दास के खिलाफ अलग से सुनवाई जारी है।

Share This Article