नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) 2020 को लेकर एक बार फिर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। यह संहिता पुराने तीन प्रमुख श्रम कानूनों—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946—को मिलाकर बनाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों में कामकाज आसान होगा और श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
